Jharkhand : झारखंड में एक साल के लिए गुटखा और पान मसाला पर बैन, अब बेचना और खाना भी होगा अपराध

Bindash Bol

Jharkhand : झारखंड में गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से अगले एक साल तक के लिए प्रभावी होगा।

झारखंड में तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाले को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इनके उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह रोक फिलहाल एक साल के लिए लगाई गई है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त ऐक्शन की बात कही गई है।
झारखंड में इसके पहले वर्ष 2020 में भी गुटखा और पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो वर्ष 2023 के जून महीने तक प्रभावी था। करीब डेढ़ साल से प्रतिबंध निष्प्रभावी था। इस बार गुटखा के साथ-साथ निकोटिन और तंबाकू युक्त सभी तरह के पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस बड़े फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वस्थ झारखंड के सपने को साकार करने के लिए यह कठोर कदम उठाया गया है। यह प्रतिबंध केवल एक नियम नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं को नशे की जकड़ से बचाने की क्रांतिकारी पहल है।

मंत्री डॉ. अंसारी ने कहा कि ‘स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुटखा और पान मसाले के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारी तेजी से बढ़ रही है। हमारे युवा धीरे-धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते नहीं देख सकता। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि यह जहर किस हद तक शरीर को बर्बाद कर सकता है। जब जनता ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, तो मेरा पहला कर्तव्य उनके जीवन की रक्षा करना है।’

कठोरता से होगा प्लान, पकड़े जाने पर सख्त ऐक्शन: मंत्री
मंत्री ने स्पष्ट किया कि गुटखा उत्पादन, बिक्री, भंडारण और वितरण पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुटखा माफिया और अवैध कारोबारियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। किसी भी दुकान, गोदाम या व्यक्ति के पास गुटखा मिलने पर न केवल सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि गोदाम भी सील किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का कठोरता से पालन किया जाए।

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