Good News : झारखंड में अब पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर देना पड़ेगा जुर्माना

Bindash Bol

Good News : झारखंड विधानसभा में पारित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. राज्य में अब सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही जुर्माने की राशि 200 रुपए से 5 गुना बढ़कर 1000 हो गई. राज्य सरकार लगातार इस विधेयक के पक्ष में काम कर रही थी. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक पूरे राज्य में जल्द ही लागू किया जाएगा.

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है. झारखण्ड विधानसभा से पारित यह संशोधन विधेयक राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था. राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. यह जानकारी राजभवन सचिवालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई. जिसमें जुर्माने की राशि को बढ़ाने का भी जिक्र है. साथ ही 21 साल से कम उम्र के युवाओं के द्वारा तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध माना गया है.

धूम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना


हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा वर्ष 2021 के मार्च महीने में संशोधन विधेयक को बहुमत के साथ विधानसभा से पारित कराया था. इस संशोधन विधेयक के स्वीकृत होने से पहले तक झारखंड राज्य में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने पर 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान था, जो अब पांच गुना बढ़कर 1000 रुपए हो गया है.
इसके तहत स्कूलों, अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालयों और कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों को बेचना और उसका उपयोग वर्जित है. इस तरह अब झारखंड में खुलेआम सिगरेट पीने पर जेब पर भारी असर पड़ सकता है. झारखंड सरकार इसे सख्ती से लागू करवाने के मूड में नजर आ रही है.

राष्ट्रपित से विधेयक को मिली मंजूरी

विधेयक में इस बात का भी उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या इसके उत्पादों का सेवन नहीं करेगा. इसमें 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है.

पहले भी झारखंड कैबिनेट के द्वारा राज्य में हुक्का-बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा.

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