मंईयां सम्मान योजना के फैन हुए झारखंडी !

Ujjwal Kumar Sinha

उज्जवल कुमार सिन्हा

रांची : मंईयां सम्मान योजना के फैन हुए झारखंडी ! बात 14 नवंबर की है. झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को संपन्न हो चुका था. झारखंड हाईकोर्ट ने मंईयां सम्मान योजना को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें इस योजना पर बैन लगाने की बात कही गई थी. आज इस योजना ने अपना कमाल दिखा दिया है. राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है. चलिए समझते हैं कि आखिर इस योजना कि क्या खासियत है, जिसने झारखंडवासियों का दिल जीत लिया है.

अब 1,000 नहीं… 2500 मिलेंगे

झारखंड सरकार की मंइयां सम्मान योजना की शुरुआत 23 सितंबर, 2023 को हुई थी. झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सालभर में कुल 12,000 रुपए होगी. सितंबर से इस योजना की राशि हर महीने की 15 तारीख को लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.

बता दें कि चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1 हजार से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया था. जब इस योजना की शुरुआत हुई तब सरकार ने ये तर्क दिया था कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का है. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ जिले की 57,120 महिलाओं के बैंक खातों में 1,000-1,000 रुपए ट्रांसफर कर की थी.

महिलाओं को मिलता है इसका खास फायदा

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बताया कि इस योजना को लेकर झारखंड की महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है. आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के केवल दो सप्ताह के भीतर 43 लाख महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से 37 लाख आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं. सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी स्वीकृत आवेदनों की पहली किस्त 31 अगस्त तक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी.

ऐसे कर सकते हैं अप्लाई
पंजीकरण के लिए महिलाओं को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और राशन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी. यदि किसी महिला का नाम राशन कार्ड में नहीं है, तो वह अपने पिता या पति के राशन कार्ड का उपयोग कर सकती है. खास बात यह है कि यह योजना सतत रूप से जारी रहेगी, यानी जो युवतियां वर्तमान में 20 वर्ष की हैं, वे 21 वर्ष की होने पर पंजीकरण कर योजना का लाभ उठा सकती हैं.

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