National Herald Case : सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्ज शीट सीट दाखिल की

Siddarth Saurabh

National Herald Case : नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई राहुल और सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 700 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के कुछ दिनों बाद की है। इन संपत्तियों में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में प्राइम प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय राजधानी के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित प्रतिष्ठित हेराल्ड हाउस भी है।

स्पेशल जज विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को दाखिल चार्जशीट की जांच की है और इस मामले में आगे की कार्यवाही या सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। माना जा रहा है कि इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

AJL और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा मामला

ED की ओर से नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर करने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोनिया-राहुल के खिलाफ ED ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें कि ED ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की है। ED ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं- सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है।

25 अप्रैल को होगी कोर्ट में सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत (प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट) दाखिल की है। इस चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है।

किन धाराओं में दर्ज हुई शिकायत?

ईडी की ओर से दायर की गई चार्जशीट पर स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा- “वर्तमान प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट को संज्ञान के पहलू पर विचार के लिए इस अदालत के समक्ष 25 अप्रैल, 2025 को रखा जाएगा।” बता दें कि ED की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2022 की धारा 44 और 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दर्ज की गई है। ये एक दंडनीय अपराध है।

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