Railway Rules : रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। Indian Railways ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने और आम यात्रियों को राहत देने के लिए रिफंड नियमों को सख्त कर दिया है। नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू किए जाएंगे, जिससे टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगी।
अब यात्रियों को टिकट रद्द कराने पर पहले की तरह पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। नए प्रावधान के अनुसार, ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं, 24 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर केवल 50% राशि ही लौटाई जाएगी। अगर टिकट 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो अधिकतम 75% तक रिफंड मिलेगा।
पहले जहां 72 घंटे या उससे पहले टिकट रद्द करने पर लगभग पूरा पैसा वापस मिल जाता था, वहीं अब इन बदलावों से फर्जी बुकिंग और टिकटों की जमाखोरी पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ अहम राहत भी दी है। अब यात्री ऑफलाइन मोड में किसी भी स्टेशन से टिकट कैंसिल करा सकेंगे। साथ ही, उन्हें अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदलने की सुविधा भी मिलेगी, जिससे वे यात्रा के दौरान किसी भी उपयुक्त स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकेंगे।
इतना ही नहीं, यात्रियों को अब अधिक लचीलापन देते हुए ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कोच और क्लास बदलने का विकल्प भी मिलेगा। यानी जरूरत पड़ने पर यात्री अपनी सीट को 3rd AC से 1st AC तक अपग्रेड कर सकेंगे।
रेलवे के ये नए नियम एक तरफ जहां कालाबाजारी पर सख्ती करेंगे, वहीं दूसरी ओर यात्रियों को ज्यादा सुविधा और बेहतर यात्रा अनुभव देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे।
