Third party insurance : अगर आपके पास कार्य बाइक है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर पेट्रोल पंप पर आपको फ्यूल नहीं मिलेगा. जी हां, मोटर व्हीकल के नए रूल्स के मुताबिक, आप अपने व्हीकल के लिए वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेस के बिना फ्यूल (पेट्रोल या डीजल) नहीं खरीद सकते हैं. फ्यूल ही नहीं FASTag के लिए भी आपको इंश्योरेंस के पेपर दिखाने होंगे. इसका मतलब अगर आपके व्हीकल में वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को FASTag से भी लिंक करवाना होगा. अगर आपके पास थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस प्रूफ है तभी आप फ्यूल खरीद सकेंगे और बाकी बेनिफिट का भी फायदा उठा सकेंगे. अगर आप बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
सरकार ने फ्यूल खरीदने, FASTag और पॉल्यूशन और लाइसेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए व्हीकल्स के लिए इंश्योरेंस का प्रूफ दिखाना कंपलसरी कर दिया है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी
- भारत में सभी व्हीकल्स के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी हो गया है. इसमें टू व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स शामिल हैं. आपके पास कार है या बाइक-स्कूटर इनका इंश्योरेस होना जरूरी है.
- अब भारत की सड़कों पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना व्हीकल चलाना गैरकानूनी है. इसके लिए आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके व्हीकल से थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान से बचाता है. अगर आप किसी एक्सीडेंट में शामिल हैं, तो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी को हुए नुकसान को कवर कर सकता है.
क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट?
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, सड़क पर चलने वाले सभी व्हीकल्स के पास थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए. सरकार ने नया इंश्योरेंस खरीदते समय FASTag को वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी से जोड़ना भी कंपलसरी कर दिया है.
FASTag से जोड़ना क्यों जरूरी?
इसका मतलब है कि पेट्रोल पंपों पर व्हीकल में फ्यूल डालने से पहले इंश्योरेंस प्रूफ देखा जाएगा. अक्सर FASTag सिस्टम के जरिए से ही सब कुछ चेक किया जाता है. ऐसे में फास्टैग में भी इंश्योरेंस को जोड़ना होगा.
