Voter Adhikar Yatra : पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने वाला दरभंगा में गिरफ्तार, जानिए कौन है मोहम्मद रिजवी?

Bindash Bol

Voter Adhikar Yatra : राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे बिहार के दरभंगा जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा है। मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बनाए गए एक स्वागत मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिया था। गाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इसके बाद बिहार के कई जिलों में इसको लेकर एफआईआर दर्ज किए गए थे। यह मंच कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की ओर से तैयार किया गया था, जिन्होंने एक दिन पहले ही माफी मांगी थी।

आरोपी रिजवी उर्फ राजा गिरफ्तार

पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ बोलने से इंकार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी जा सकती है। बीजेपी नेताओं केी ओर से दरभंगा समेत पूरे बिहार में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार गुरुवार की देर रात पुलिस ने छापेमारी कर रिजवी उर्फ राजा को पकड़ लिया है। रिजवी उर्फ राजा पर आरोप है कि राजा ने ही मंच से खड़े होकर पीएम मोदी को गाली दी थी। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। रिजवी दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव का रहने वाला है। बुधवार को सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में मंच से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए थे।

क्या है मामला?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला बुधवार को दरभंगा पहुंचा था। दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र के सिमरी में कांग्रेस के टिकट दावेदार मोहम्मद नौशाद की ओर से स्वागत मंच तैयार किया गया था। इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था।

क्या कहता है कानून

भारतीय दण्डविधान में किसी को गाली या अपशब्द बोलने पर तीन धाराएं और सजा है।

■ IPC की धारा 294 के तहत अपशब्द या गाली दंडनीय अपराध है, छह महीने की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकता है।
■ यदि गाली या अपशब्द के पीछे मकसद शांति भंग करना है तो धारा-504 के अंतर्गत दो साल की कैद और जुर्माना, या दोनों हो सकता है।

■ यदि गाली या अपशब्द किसी महिला की मर्यादा भंग करने के लिए इस्तेमाल हुआ है तो BNS की धारा-357 के तहत अधिकतम एक साल की कैद और जुर्माना, दोनों हो सकता है।

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