62 PROPOSALS APPROVED IN CABINET : राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को कुल 62 प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी। इसमें विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जीरामजी योजना के संविदाकर्मियों के मानदेय में वृद्धि की गयी है। नगर निकाय क्षेत्र में जमीन और मकान खरीदने पर अब तय स्टांप शुल्क पर 10 फीसदी अधिक सरचार्ज देना होगा। इस तरह नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में यह प्रभावी होगा। इसी तरह भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों और विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने एक विशेष पोर्टल बनाने का निर्णय लिया है। इस पोर्टल पर अधिग्रहित जमीन का पूरा ब्योरा रहेगा। नगर निकाय क्षेत्र में जमीन और मकान खरीदना महंगा हुआ।
खान एवं खनिज विकास (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम-2026 को लेकर हेमंत सरकार ने दो दिनों का विधानसभा सत्र बुलाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आगामी 25 और 26 नवंबर को झारखंड विधानसभा का दो दिनों के सत्र में इस पर विशेष चर्चा कराने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले पिछले दिनों दिवंगत हुए मंत्री सुदिव्य कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद 62 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने सहमति जताई।
एमएमडीआर कानून पर सदन में होगी चर्चा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की एमएमडीआर कानून को लेकर दो दिनों तक सदन में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है एमएमडीआर और एसआईआर को लेकर इस पर विशेष चर्चा की आवश्यकता है। इस बाबत कम समय के लिए सत्र आहूत की गई है सरकार ने यह निर्णय लिया है।
‘इंडिया गठबंधन’ रैली का सीएम ने किया समर्थन
मुख्यमंत्री ने एसआईआर को लेकर 1 नवंबर को दिल्ली में बुलाई गई ‘इंडिया गठबंधन’ के रैली का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह से लोगों से तरह-तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं, उससे परेशानी बढ़ी है, इसका हम सभी लोग विरोध करते हैं।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले जिसे जानना है जरूरी
झारखंड के सभी थानों में CCTV कैमरा लगाने के लिए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), रांची द्वारा चयनित परामर्शी M/s Ernst & Young LLP (E&Y) को लंबित भुगतान के लिए कुल राशि 1,17,52,800/ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
लोटिया जलाशय योजना का पुनरुद्धार
हजारीबाग जिलान्तर्गत लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य के लिए 3217.06 लाख के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। विदेश यात्रा के लिए सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राजकोषीय अध्ययन संस्थान को सोसायटी निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत् एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए झारखंड राजकोषीय अध्ययन संस्थान का उप-विधि के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
राज्य कर्मियों की वेतन विसंगति, सेवा शर्तों में एकरूपता एवं ACP/MACP संबंधी मामलों के निराकरण के लिए पूर्व गठित समितियों को विलोपित करते हुए नई उच्च स्तरीय समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत) नियमावली-2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
नया पशु आहार कारखाना की स्थापना
वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में राज्य योजना के तहत दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन योजना अन्तर्गत झारखंड मिल्क फेडरेशन (JMF) के माध्यम से गोड्डा में 50 MTPD (Expandable to 100 MTPD) का नया पशु आहार कारखाना की स्थापना निमित्त कुल अनुमानित राशि 5149.00 लाख की परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3000.00 लाख मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई।
पदाधिकारियों एवं कर्मियों के देय मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति
VB-G RAM G अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के देय मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पेयजलापूर्ति की समस्या के निदान के लिए राज्य के 263 प्रखंडों में 7890 चापाकलों के अधिष्ठापन के लिए अनुमानित प्राक्कलित राशि 9654.70810/- लाख मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
झारखंड मेडिको सिटी
झारखंड मेडिको सिटी के लिए संबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 2 अरब 24 करोड़ 70 लाख 24 हजार 900 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड कोषागार संहिता, 2016 (Jharkhand Treasury Code, 2016) के नियम 131 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
पारदर्शी प्रबंधन के लिए एकीकृत जमीन
झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 के अंतर्गत धारा-9 एवं धारा-21 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण (पूर्व में अर्जित भूमि सहित) की पूरी व्यवस्था में पारदर्शी प्रबंधन के लिए एकीकृत Land Acquisition Portal के विकास की स्वीकृति दी गई।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
झारखंड नगरपालिका भूमि/भवन स्थानान्तरण अधिभार नियमावली, 2026′ के गठन की स्वीकृति दी गई। राज्य के आदिवासी बहुल गांवों के अविद्युतीकृत टोलों/घरों के विद्युतीकृत करने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) योजना के लिए प्राक्कलित राशि 184.52 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) से संबंधित दायित्वों के भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य के अंतर्गत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की धारा-10 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।