Jantar Mantar Protest:  दिल्ली में जंतर-मंतर प्रदर्शन पर प्रशासन सख्त: नई दिल्ली में धारा 163 लागू, भारी ट्रैफिक डायवर्जन और नारेबाजी पर पाबंदी

Bindash Bol

* जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान: दिल्ली पुलिस सख्त, नई दिल्ली में धारा 163 लागू; भारी ट्रैफिक डायवर्जन और पाबंदियां

Jantar Mantar Protest : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और यूथ कांग्रेस समेत कई प्रमुख संगठनों ने आज (शुक्रवार) दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी, विशेषकर नई दिल्ली और VVIP इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है।

मुख्य बातें

* ​धारा 163 का शिकंजा: नई दिल्ली क्षेत्र में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है।

* ​सख्त पाबंदियां: 5 या उससे अधिक लोगों के जुटने, नारेबाजी करने, सार्वजनिक भाषण देने और बिना अनुमति प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध है।

* ​ट्रैफिक एडवाइजरी जारी: कनॉट प्लेस, पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट और जंतर-मंतर रोड के आसपास भारी ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा।

* ​कार्रवाई की चेतावनी: नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या हैं नए प्रतिबंध?

​प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियातन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत…

* ​भीड़ पर रोक: बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी सभा, जुलूस या धरने पर पाबंदी है।

* ​5 से ज्यादा लोग प्रतिबंधित: एक जगह पर 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।

* ​नारेबाजी और भाषण बैन: सार्वजनिक रूप से नारे लगाने, भाषण देने या प्रदर्शन से जुड़ी सामग्री (बैनर, प्लेकार्ड) साथ रखने की अनुमति नहीं होगी।

* ​हथियार और लाठी-डंडे वर्जित: लाठी, डंडे, तलवार, ईंट-पत्थर या किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर सख्त मनाही है।

यातायात व्यवस्था और ट्रैफिक डायवर्जन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड और पार्लियामेंट स्ट्रीट के रास्तों पर ट्रैफिक नियंत्रित और डायवर्ट रहेगा।

* ​वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें: यात्रियों और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे सेंट्रल दिल्ली और प्रभावित मार्गों पर जाने से बचें।

* ​पार्किंग पर रोक: निर्धारित रास्तों या उनके आसपास गाड़ियां पार्क करने पर सख्त पाबंदी है, जिससे ट्रैफिक में रुकावट न आए।

प्रशासन की अपील और चेतावनी

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासनिक नियमों का पालन करें और अनधिकृत जमावड़े का हिस्सा न बनें। पुलिस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 और अन्य कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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