Delhi Protest : मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने चुनाव आयोग (CEC) से जुड़े SIR और कथित चुनावी गड़बड़ियों के मुद्दों पर मिलने पहुंचे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं को मिलने का समय देने से साफ इनकार कर दिया है। CJI ऑफिस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह मामला न्यायिक विचाराधीन है, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर ऐसी बैठक संभव नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने विपक्षी नेताओं को कानूनी प्रक्रिया के तहत मंगलवार को याचिका दायर कर अपनी बात रखने की छूट दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्षी दलों ने दिल्ली में पुलिस कार्रवाई और विरोध प्रदर्शनों पर रोक (BNSS धारा 163) के बीच सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने का ऐलान किया है।
* मुलाकात से इनकार: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं को मिलने का समय देने से इनकार कर दिया है।
* वजह: CJI ऑफिस के ईमेल के अनुसार, चूंकि SIR (विशेष गहन संशोधन) का मामला अदालत में न्यायिक विचाराधीन है और CJI खुद उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, इसलिए प्रशासनिक पक्ष से ऐसी बैठक या निर्देश नहीं दिए जा सकते।
* याचिका का सुझाव: कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि विपक्षी नेता अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वे मंगलवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड इस मामले में याचिका दायर कर सकते हैं, जिस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।
* राहुल गांधी का मार्च का ऐलान: पुलिस कार्रवाई और कथित चुनावी गड़बड़ियों के विरोध में राहुल गांधी ने आज (सोमवार, 12 अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की घोषणा की है।
* दिल्ली में धारा 163 लागू: सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली के कई हिस्सों में बिना इजाजत वाली भीड़ और प्रदर्शनों पर रोक लगाने के वास्ते BNSS की धारा 163 लागू की गई है।
